लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने को लेकर आपको भी है डाउट? तो जाने यह दुकाने खुलेंगी भी या नहीं
केंद्र सरकार ने अपने आदेश में संसोधन करके कई और दुकानों को खोलने के आदेश दिए हैं
कोरोना लॉकडाउन के बीच शनिवार यानि कि 25 अप्रैल से देशभर में कुछ शर्तों के साथ केंद्र सरकार ने कई दुकानें खोलने की अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले से लाखों दुकानदारों और व्यापारियों को काफी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि इन दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत ही कर्मचारी काम कर सकेंगे। साथ ही लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हालांकि इसमें मॉल्स और एकल ब्रांड की दुकानें शामिल नहीं है। वहीं शराब के शौकीन लोगों को भी अभी भी लॉकडाउन खुलने का इंतजार करना होगा।
मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 25 अप्रैल से देशभर में गैरजरुरी सामान की दुकाने भी खोली जाएंगी। हालांकि इस दौरान कुछ शर्तों का भी पालन करना सभी के लिए जरुरी होगा। वहींं शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही है। जरुरी और गैर जरुरी दुकानों की कटैगरी में शराब की दुकान को नहीं रखा गया है। शराब की दुकानों को शॉप और स्थापना अधिनियम के बजाय किसी दूसरी कटैगरी में रखा गया है।
बता दें की सरकार ने 15 अप्रैल को जारी किए गए अपने आदेशों में संसोधन करते हुए जरुरी और गैर जरुरी दुकानों को खोलने का आदेश दिया है। हालांकि इसमें कुछ शर्ते भी माननी होंगी। आदेश के अनुसार सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना जरुरी हैं। साथ ही देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने के आदेश दिए हैं।
शॉपिंग मॉल्स पर भी लटका रहेगा ताला
बता दें कि इन दुकानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही काम करना होगा। साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। वहीं आम जनता को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। साथ ही हॉटस्पॉट इलाकों में किसी भी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं मिली है।
गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि हॉटस्पॉट इलाके और कंटेनमेंट जोन को छूट नहीं दी जाएगी। शॉपिंग माल्स को भी बिल्कुल ही छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि लॉकडाउन में 3 मई तक सिर्फ जरुरत के दुकान खोलने की इजाजत मिली है। इसमें दूध, सब्जी-फल और राशन की दुकानें ही अभी तक खुली थी। अब और भी गैर-जरुरी दुकानें खोली जाएंगी। इससे एक महीने से जारी लॉकडाउन में दुकानदार और व्यापारियों को जो नुकसान झेलना पड़ा है और वो उसकी भरपाई भी कर पाएंगे।
देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले
हालांकि शराब के शौकीनों को अभी इसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेंगा। बता दें की देश में कोरोना संक्रमण के मामले 24 हजार के पार चल रहे हैं। वहीं 775 लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं। इसी के चलते देश में 24 मार्च से 3 मई तक लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। इस लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है साथ ही आम जनता को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।फिलहाल सरकार ने अपने आदेश में संसोधन करते हुए काफी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। अब जनता को पूरी सावधानी के साथ इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा ताकी आगे की स्थिति बेहतर बनी रहे।