खुशखबरीः लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की दी इजाजत, लेकिन…
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को सामान लेना होगा और किसी भी सील इलाके में कोई रियायत नहीं दी जाएगी
देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने लाखों दुकानदारों और आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर दी है। केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमित दे दी है। इसमें जरुरी और गैर-जरुरी सामान की दुकानें शामिल हैं। हालांकि इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही किसी भी दुकान में काम करने वालों का सिर्फ 50 प्रतिशत स्टॉफ ही आएगा। वहीं आम जनता को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानों से सामान लेना होगा। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
बता दें की 24 मार्च से शुरु हुए इस लॉकडाउन को 14 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया था। वहीं स्थिति काबू में आता देख अब ये लॉकडाउन 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। 3 मई को देश की जनता इस इंतजार में है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी और लॉक़डाउन खुल जाएगा। हालांकि कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ें देख अभी इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ऐसे में 25 अप्रैल से सरकार ने और भी दुकान खोलने के आदेश दे दिए हैं जिससे लाखों दुकानदारों और व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को राहत मिलेगी।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय का ये आदेश रमजान के पाक महीने के शुरुआत के समय आया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि लॉकडाउन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत व नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और निकट पड़ोस यानि की गली मोहल्ले की दुकानों के साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
हॉटस्पॉट इलाकों को नहीं कोई रियायत
इस आदेश में ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि इन दुकानों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम करेंगे। साथ ही लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन दुकानदार और आम जनता दोनों को करना होगा। इसमें मास्क पहने रहना और उचित दूरी बनाए रखने जैसे निर्देश शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से लाखों दुकानदारों के साथ साथ आम जनता को भी बहुत राहत मिली है।
हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर ये भी कहा है कि हॉटस्पॉट इलाके और कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही मल्टी और सिंगल ब्रांड के माल्स में मौजूद दुकानों को भी इसमें किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में गली मोहल्ले की दुकानें खोलने की इजाजत है, लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें अभी 3 मई तक बंद ही रखी जाएंगी।साथ ही शॉपिंग मॉल्स को खोलने की भी इजाजत नहीं है।
गौरतलब है कि लॉकडाउन 3 मई तक होने के कारण लोगों को इस तरह की खबर की उम्मीद भी नहीं थी। वहीं मंत्रालय ने भी सील किए गए गली मोहल्ले और ब्लॉक में किसी भी तरह की दुकानें खोलने के आदेश नहीं दिए हैं। लॉकडाउन में अभी तक सिर्फ दूध, पानी, राशन के सामान और सब्जी-फल जैसे जरुरी दुकान खोलने के ही आदेश थे। अब सभी जरुरी और गैरजरुरी दुकानों को खोलने की अनुमित मिलने से लोगों को काफी राहत महसूस होगी। साथ ही एक महीने से जारी लॉकडाउन में दुकानदार और व्यापारियों को जो नुकसान झेलना पड़ा है वो उसकी भरपाई भी कर पाएंगे।
इन शर्तों का करना होगा पालन
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में संसोधन करते हुए कुछ शर्तों के साथ इन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनीं दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर आती हों। साथ ही इन शर्तों को भी मानना होगा।
सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इन दुकानों पर सिर्फ 50 प्रतिशत ही स्टॉफ काम करेगा। यानि की दुकान के बाहर भी भीड़ नहीं होनी चाहिए और दुकान के अंदर भी नहीं। स्टॉफ और आम जनता सभी को मास्क लगा कर ही काम करना होगा। दुकानदारों और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
गौरतलब है कि इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने जरुरी कदम उठाते हुए स्कूल की किताबों की दुकान खोलने की इजाजत दे दी थी। साथ ही गर्मी को ध्यान में रखते हुए बिजली के पंखे वाली दुकानों को भी अनुमति दे दी गई थी। जनता की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए इन सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है।अब जनता और दुकानदारों को सावधानी बरतते हुए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपना काम करना है वरना जरा सी भी लापरवाही से मिली सारी छूट वापस ले ली जाएगी।