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केरल सरकार ने लॉकडाउन नियमों के दायरे से बाहर जाकर दी यह सारी छूट, गृह मंत्रालय ने लगाई फटकार

केरल राज्य में कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट आई है और इस राज्य ने काफी हद तक कोरोना को नियंत्रण कर लिया है। वहीं कोरोना के मामले कम आने के बाद केरल की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की अनदेखी करना शुरू कर दिया है और लॉकडाउन में काफी रियायत लोगों को दी है। जिसके बाद गृह मंत्रालय को केरल सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी है और इस पत्र में गृह मंत्रालय ने केरल सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों सरकार ने गाइडलाइन में रियायत का दायरा बढ़ाया है।

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर ये पत्र केरल सरकार को लिखा है। इस पत्र के बाद केरल के मंत्री कड़कम्पल्ली सुरेंद्रन ने सफाई पेश की है। इनके अनुसार हमने केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए छूट दी है। कुछ गलतफहमी के कारण केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण देने के बाद समस्या का हल निकल जाएगी।

दरअसल, कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और केंद्रीय सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट देने की बात कही थी। केंद्र सरकार की और से छूट को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसमें बताया गया था कि 20 अप्रैल के बाद राज्य सरकारें कौन-कौन सी छूट दे सकती हैं। गाइडलाइन में बताए गए रियायत से बाहर जाकर केरल की सरकार ने अपने राज्य में छूट दी है। जिसके कारण केंद्र सरकार ने केरल सरकार को फटकार लगाई गई है।

दरअसल केरल सरकार ने उन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति अपने राज्य में दी है। जिन पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में प्रतिबंधित लगाया गया है। केरल सरकार ने अपने राज्य में रेस्तरां खोलने, स्थानीय वर्कशॉप बुक स्टोर, नगरपालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा की सुविधा, ऑड-ईवन फॉर्मूले पर कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी चलने की  अनुमति दी हैं। जिसके कारण गृह मंत्रालय को केरल सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी।

गृह मंत्रालय ने देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे फेेज में केवल थोड़ी सी ही रियायत दी है और निम्नलिखित चीजों पर प्रतिबंधित लगा रखा है जो कि इस प्रकार हैं-

1.ट्रेन, सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री वायु सेवाएं बंद रहेंगी।
2. सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो रेल सेवाएं बंद रखी जाएगी।
3. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
4. निर्देशों में दी गई छूट के अलावा सभी होटल बंद रहेंगे।
5. टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा और कैब को बंद रखा जाएगा।
6. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम व एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें को नहीं खोलो जा सकता है।
7. एक सामाजिक, राजनीतिक, खेलों से संबंधित, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव और दूसरी सभाएं भी नहीं की जा सकती हैं।
8. सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित।
9. शवयात्रा में भी 20 से अधिक लोगों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी।

बता दें कि बीते 7 दिनों के दौरान केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सिमट गए हैं और राज्य में अबतक कोरोना के कुल 396 मामले सामने आए हैं। जिनमें से 255 लोग संक्रमण से मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना का सबसे पहले मामले केरल में ही आया था और इस राज्य ने तेजी से कोरोना पर काबू पा लिया है।

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