लॉकडाउन: जानिए 14 अप्रैल तक क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद? यहां देखिए पूरी लिस्ट
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 21 दिन तक लॉक डाउन की घोषणा की है. मतलब 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक 130 करोड़ की जनता अपने-अपने घरों में बंद रहेगी. प्रधानमंत्री के द्वारा अचानक की गई इस घोषणा के कारण लोगों के मन में राशन और खाने पीने की चीजों को लेकर चिंता हो गई है. प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद देश के बहुत सारे हिस्सों में डेली रूटीन की चीजें जमा करने के लिए दुकानों पर लंबी भीड़ लगी है.
लेकिन हमारी आप से यह अपील है कि 21 दिन के इस लॉक डाउन से घबराने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के भाषण के कुछ मिनटों के बाद ही सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राशन, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, बैंक, मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. मतलब लोगों को इन सब चीजों की कोई भी दिक्कत नहीं होगी. सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि लोगों को जरूरी सामान घर तक पहुंचाई जाए. यानी सामान की होम डिलीवरी की जाए. जिससे लोग कम से कम घरों से बाहर निकले.
यह बंद रहेंगे-
भारत सरकार के ऑफिस, ऑटोनॉमस और उनसे जुड़े ऑफिस और सरकारी निगम 14 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद रहेंगे.
इनको है छूट-
डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, पावर जेनरेशन और ट्रांसमिशन यूनिट्स, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर और पहले वार्निंग देने वाली एजेंसियां खुली रहेगी.
बिजली- पानी- सफाई
यह बंद रहेंगे-
राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के ऑफिस ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन
इन्हें छूट-
पुलिस होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर बिग्रेड, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और जेल, जिला प्रशासन और ट्रेजरी, बिजली, पानी, सफाई विभाग, नगर निगम का वह स्टाफ जो साफ सफाई या वाटर सप्लाई का काम करता है.
स्वास्थ्य सेवाएं-
ये खुले रहेंगे- हॉस्पिटल, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मेडिकल से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ सभी डिपार्टमेंट, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, मेडिकल, इक्विपमेंट्स की दुकाने, लैबोरेट्रीज, क्लीनिक, नर्सिंग होम एंबुलेंस जैसी सेवाएं काम करेंगे. मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल से जुड़ी सभी सेवाओं के स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन को छूट दी गई है.
राशन- फल- सब्जी
इन्हें छूट-
पीडीएस के अंतर्गत आने वाली राशन की सभी दुकानें, किराने की दुकानें, फल और सब्जियों की दुकान, डेरी मिल्क पार्लर, मीट और मछली की दुकानें, पशु चारे की दुकानें खुली रहेगी.
एडवाइजरी-
जिला प्रशासन इस तरह की सभी दुकानों से घरों तक होम डिलीवरी करवाने को बढ़ावा दे. जिससे अपने अपने घरों से कम से कम लोग बाहर निकले.
यह जरूरी सेवाएं भी चालू रहेगी-
• बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर, एटीएम खुले रहेंगे.
• इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया चालू रहेगी.
• टेलीकॉम इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग केबल सेवाएं, आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाएं चालू रहेंगी.
• फूड, दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसी जरूरी चीजों की ई-कॉमर्स के द्वारा डिलीवरी की जाएगी.
• पेट्रोल पंप, एलपीजी के रिटेल और स्टोरेज आउटलेट खुले रहेंगे.
• पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट सेवाएं चालू रहेंगे.
• कैपिटल और डेट मार्केट सेवाएं जिन्हें सेबी ने नोटिफाई किया हो चालू रहेंगे.
• कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सेवाएं चालू रहेंगे.
• प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं भी चालू रहेंगे.
उद्योग-
यह बंद रहेंगे-
सभी प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान लॉक डाउन के 21 दिनों के दौरान बंद रहेंगे.
इन्हें छूट-
जरूरी चीजों को बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स राज्य सरकार की मंजूरी के पश्चात ऐसी प्रोडक्शन यूनिट भी चालू रहेंगी जहां लगातार प्रोडक्शन होता है.
ट्रांसपोर्ट सेवाएं-
यह बंद रहेंगे-
एयर रेल और रोडवेज सेवाएं 21 दिनों तक बंद रहेंगे.
इन्हें छूट-
जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, फायर बिग्रेड, लॉ एंड ऑर्डर और आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी.
हॉस्पिटैलिटी-
इन्हें छूट-
होटल, होमस्टे लॉज और मौटेल, जहां लॉक डाउन की वजह से लोग फंसे हुए हैं और जहां टूरिस्ट मेडिकल और इमरजेंसी स्टाफ एयर क्रू रह रहे हैं. ऐसे संस्थान जो क्वॉरेंटाइन सुविधा के लिए चुने गए हैं खुले रहेंगे.
यह बंद रहेंगे-
सभी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग सेंटर 21 दिनों तक बंद रहेंगे.
आयोजन और धार्मिक गतिविधियां-
सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा. देश के सभी दार्शनिक स्थल 21 दिनों तक बंद रहेंगे. किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है. अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है.
नियम तोड़े तो एक्शन लिया जाएगा-
15 फरवरी के बाद इंडिया आने वाले लोगों और वह सभी लोग जिन्हें होम क्वारेंटाइन किया गया है अगर यह लोग अपने घरों से बाहर आते हैं तो इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा-
• सरकारी ऑफिसर के काम में रुकावट पहुंचाने, सरकार के निर्देशों का पालन ना करने पर 1 साल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. इसे 2 साल की सजा भी हो सकती है.
• यदि आपने झूठे दावे किए तो आपको 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है.
• बेहिसाब पैसा या सामान जुटाने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
• चेतावनी के बारे में झूठे दावे करने पर 1 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है.
• यदि कोई सरकारी विभाग इन नियमों का पालन नहीं करता है तो इसका जिम्मेदार विभाग का प्रमुख होगा और उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी.