चिदंबरम ने कन्हैया पर देशद्रोह का मुक़दमा चलाने पर जताई नाराज़गी, मैं इस का विरोध करता हूँ
दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दिल्ली पुलिस को दे दी है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी और शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी सहमति मुकदमा चलाने के लिए दे दी है। साल 2016 में जेएनयू में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथियों ने देश विरोधी नारे लगाए थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया था। हालांकि CrPC के सेक्शन 196 के तहत इनके खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दिल्ली सरकार की अनुमति की जरूरत थी और लंबे समय से दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार से अनुमति मांग रही थी। लेकिन दिल्ली सरकार इस मामले को टालने में लगी हुई थी।
लंबे समय तक नहीं दी थी अनुमति
दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था और इस मामले की चार्जचीट कोर्ट में दायर की थी। लेकिन दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना राजद्रोह का केस इनपर नहीं चलाया जा सकता था। हाल ही में कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार से अनुमति लेने को कहा था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने फिर से दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखकर अनुमति देने की आवेदन की थी। इसी पत्र का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत शुक्रवार को दी है।
चिदंबरम ने अनुमति देना बताया गलत
दिल्ली सरकार की और से इजाजत दिए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने नाराजगी जाहिर की है और अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। पी. चिदंबरम ने कहा है कि राजद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है। चिदंबरम ने एक ट्वीट किया और इसमें लिखा राजद्रोह कानून को लेकर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं है। मैं कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने को पुरजोर तरीके से खारिज करता हूं। पी. चिदंबरम के इस बयान पर अभी तक आप पार्टी की और से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है।
Delhi Government is no less ill-informed than the central government in its understanding of sedition law.
I strongly disapprove of the sanction granted to prosecute Mr Kanhaiya Kumar and others for alleged offences under sections 124A and 120B of IPC.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 29, 2020
गौरतलब है कि साल 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथियों ने जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान जुलूस निकाला था। इस जुलूस के वक्त देशविरोधी नारे लगाए थे। इन नारों से जुड़ी एक वीडियो सामने आई थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया था। जो लोग नारों में शामिल थे उनके नाम इस प्रकार हैं- कन्हैया कुमार, उमर खालिद, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उतर गुल, रईस रसूल, बसरत अली व खालिद बशीर। इनके अलावा 36 और छात्रों के नाम भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दायर किए गए हैं। वहीं अब दिल्ली सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा।