अनिश्चित समय तक शाहीन बाग में नहीं किया जा सकता प्रदर्शन, ना करें लोगों के लिए असुविधा पैदा- SC
शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है और सुनवाई के दौरान केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए ये याचिका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि इस धरने की वजह से लोगों को बेहद ही परेशानी हो रही है। इस याचिका की सुनवाई को दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते कोर्ट ने टाल दिया था और अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। वहीं आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और ना ही लोगों के लिए असुविधा पैदा कर सकते हैं। लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है मगर उन्हें केवल धरना देने वाले क्षेत्र में ही प्रदर्शन करना चाहिए।
अभी नहीं हटाया जा सकता प्रदर्शनकारियों को
कोर्ट ने याचिका पर सुनावई करते हुए कहा है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने कोर्ट किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकता है। दूसरे पक्ष की बात सुने बिना अभी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। दूसरे पक्ष की दलील आने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक कानून है और लोगों को उसके खिलाफ शिकायत है। ये मामला अदालत में लंबित है। इसके बावजूद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना इन लोगों का अधिकार है। लेकिन प्रदर्शन के चलते सड़कों को अवरूद्ध नहीं किया जा सकता है और शाहीन बाग जैसी जगहों पर अनिश्चित समय तक धरने पर नहीं बैठा जा सकता है। अगर प्रदर्शनकारियों को धरना देना है तो वो उन जगहों पर जाकर धरना दें जो कि धरना देने के लिए निर्धारित की गई हैं। शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के कारण इस जगह पर रहने वाले लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं की जा सकती है।
कुछ दिन और करें इंतजार
वकील शशांक देव सुधि ने पीठ से इस मामले में अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया और कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर हो रहे धरने से जनता को असुविधा हो रही है। इसलिए कोर्ट कोई अंतरिम निर्देश दे दे। जिस पर पीठ ने टिप्पणी देते हुए कहा कि 50 से ज्यादा दिन इंतजार किया है तो 7 दिन और इंतजार कर लीजिए।
बच्चों ने भी दायर की है याचिका
इस समय दिल्ली में बोर्ड की परीक्षा चल रही है और ऐसे में शाहीन बाग में हो रहे धरने के कारण बच्चों को बेहद ही परेशानी हो रही है। 35 छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट में शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर की है और कहा है कि प्रदर्शन के चलते बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में काफी परेशानी आ रही है। बच्चों की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है और कहा है कि कालिंदी कुंज-शाहीन बाग का जो रास्ता बंद है, पुलिस उस पर ध्यान और कोई एक्शन लें। ताकि छात्रों को परेशानी न हो।
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में दो महीने से प्रदर्शन चल रहा है और इस धरने के कारण इस जगह पर रहने वाले लोगों को बेहद ही परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कई सारी याचिकाएं इस प्रदर्शन को लेकर दायर की गई थी और इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई अब की जा रही है।