शाहीन बाग आंदोलन को रोकने वाली याचिका पर कोर्ट ने कहा- हम परेशानी समझते हैं, इंतजार कीजिए
शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर दायर की गई याचिका पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और सनुवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में सोचना होगा कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। दरअसल शाहीन बाग में हो रहे नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शिशु की मौत हो गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के आंदोलन में नाबालिगों की भागीदारी रोकने के लिए संज्ञान लिया था। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते अमित साहनी नामक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कोर्ट से कहा था कि चुनाव के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को रोकने के आदेश दिए जाएं। ताकि शांति से चुनाव हो सके। अमित साहनी की इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.के कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने कहा कि, “हम परेशानियों को जानते हैं, इस बारे में सोचना होगा कि कैसे इस समस्या को हाल किया जाए।”
8 फरवरी को हैं चुनाव
गौरतलब है कि 8 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं और मतदान के दौरान लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करने पड़े इसके लिए अमित साहनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर तत्काल आदेश दिया जाए। अमित साहनी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार की जाएगी।
15 दिसंबर से दे रहें हैं धरना
नागरिकता कानून के विरोध में 15 दिसंबर से दिल्ली के शाहीन बाग में लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है और धरने पर बैठे लोग सरकार से नागरिकता कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के कारण शाहीन बाग में रहने वाले लोगों को खूब परेशानी हो रही है। वहीं सरकार के लाख समझाने के बाद भी ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। शाहीन बाग में हो रहे इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं हाल ही में धरने में बैठी एक महिला के बच्चे की मौत ठंड के कारण हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने धरने पर नाबालिगों की भागीदारी रोकने के लिए स्वत संज्ञान लिया था। इसी बीच कोर्ट में दिल्ली चुनाव के दौरान इस धरने के कारण लोगों को कोई परेशानी ना हो और प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर भी याचिका डाली गई थी। जिसपर कोर्ट ने 10 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला लिया है।
साहनी के अनुसार उन्होंने याचिक में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दिल्ली-नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज-मथुरा रोड क्षेत्र में ब्लॉकेड की वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है और इसे कम करना होगा। शाहीन बाग के आसपास रहने वाले लोगों को खूब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कोर्ट जल्द ही कोई फैसला ले। ताकि लोगों को इन परेशानियों से निजात मिल सके।