RBI ने बदले डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर पढ़ें ये खबर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI-Reserve Bank of India) ने एटीएम कार्ड से जुड़े नए नियमों की घोषणा की है और इन नियमों का पालन करने के आदेश देश के बैंकों को दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और से एटीएम से जुड़े जो नए नियम बनाएं गए हैं उनके तहत डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले लेन देन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब इन कार्ड की मदद से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने से पहले मंजूरी लेने की जरूरत होगी। ये नियम ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाएं गए हैं।
क्या है नए नियम
आरबीआई के नियमों के तहत देश के सभी बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय केवल एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति देंगे। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के उपभक्तोंओं को अलग से मंजूरी लेने की जरूरत होगी। ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं और नियम के अनुसार ग्राहकों को अपने कार्ड पर ये सभी सेवाएं अलग से सेट करनी होगी।
कब से लागू होंगे ये नियम
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम 16 मार्च, 2020 से लागू हो जाएंगे। ये नियम नए कार्डों पर लागू होंगे। वहीं जिन लोगों के पास पुराने कार्ड हैं वो ये तय कर सकते हैं कि वो किस सुविधा को जारी रखना चाहते हैं और किन सुविधा को नहीं।
विस्तार में जानें RBI की ओर से जारी डेबिट और क्रेडिट के नए नियम
- अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए ग्राहकों को आवेदन करनी होगी। जिसके बाद ही ये सेवाएं कार्ड पर दी जाएंगी।
- अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को ग्राहक आसानी से 24 घंटे सातों दिन में कभी भी बदलवा सकतें है। इस नियम के अनुसार ग्राहक अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, आईवीआर और एटीएम मशीन के जरिए कभी भी बदल सकते हैं। गौरतलब है कि पहले ट्रांजेक्शन की लिमिट बदलवाने में समय लग जाता था। लेकिन नए नियमों के शुरू होने के बाद आसानी से ट्रांजेक्शन की लिमिट को बदला जा सकता है।
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति दी जाएगी। वहीं एटीएम मशीन से पैसे निकालने और पीओएस ट्रमिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं होगी।
- आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चाहते हैं ये आप तय करेंगे और इन दोनों सेवाओं में से कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट ये आप पर निर्भर होगा।
- ये नियम नए कार्ड पर लागू होंगे। वहीं पुराने कार्ड वाले ये तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी सुविधा को निष्क्रिय करना है या नहीं।
- इन नियमों का पालन सभी बैंकों को करना होगा।
- आरबीआई के नियम लागू होने के बाद आप अपने कार्ड में अपने हिसाब से सेवाएं शुरू या बंद करवा सकते हैं।