हिंसा के बाद सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, ना हों हिंसा में शामिल, वरना संपत्ति कर ली जाएगी जब्त
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य में भी लोगों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया है। जिसके चलते इस राज्य में धारा 144 लगा दी गई है। ये धारा 19 दिसंबर को लगाई गई है। गौर है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इस राज्य के कई इलाकों में प्रदर्शन किया गया था और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन प्रदर्शनों में जमकर हिस्सा लिया था।
राज्य के हालतों पर इन हिसंक प्रदर्शनों का कोई बुरा असर ना पड़े इसके चलते यूपी पुलिस ने 144 धारा को 19 दिसंबर के दिन पूरे राज्य में लागू किया है। इस धारा के लागू होने के साथ ही इस राज्य में किसी भी प्रकार की सभा का योजना करने की अनुमित किसी को भी नहीं दी गई है।
योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath: I have called a meeting over this. You cant indulge in violence in name of protest. We will take strict action against such elements. Will seize property of those found guilty and compensate damage to public property. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/6jxuXDLWDt
— ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019
इस मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बैठ भी बुलाई गई है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों को किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन में शामिल ना होने की सलाह दी है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो विरोध के नाम पर हिंसा में शामिल ना हों। हम ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उनकी संपत्ति से ही सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।
#budaunpolice अति आवश्यक/महत्वपूर्ण सूचना #UPPolice @Uppolice @dgpup @adgzonebareilly @igrangebareilly @digmoradabad @sambhalpolice @rampurpolice @pilibhitpolice @bijnorpolice @budaunpolice @moradabadpolice @noidapolice @bulandshahrpol @bstvlive @news24tvchannel @ShineNewsLive pic.twitter.com/q0IMgMYD7U
— Budaun Police (@budaunpolice) December 19, 2019
इसके अलावा यूपी पुलिस की और से ट्वीट कर लोगों की इस बात की सूचना दी हई है कि उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। प्रशासन द्वारा 19 दिसंबर को किसी भी प्रकार के सम्मेलन, जुलूस, प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए ऐसे किसी भी आयोजन में लोग शामिल ना हों और राज्य में शांति को कायम रखें।
दिल्ली में भी किया गया प्रदर्शन
इस काननू को लेकर आज दिल्ली में भी लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। वहीं इस प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली के कई इलाकों में मोबाइल और नेट सेवा को कुछ देर के लिए बंद भी कर दिया था। गौरतलब है कि जब से नागरिकता संशोधन कानून को पास किया गया है, तब से लोगों द्वारा इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में तीन बसों को आग के हवाले कर दिया गया था। जिसके कारण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया था।
क्या है नागरिकता संशोधन कानून
नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान देश में धार्मिक प्रताड़ना सहन कर रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान लाया गया है। इस प्रावधान में मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। जिसके कारण इस समुदाय के लोगों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है।