सरकार ने आधार को लेकर बदले नियम, अब आसानी से खुल सकता है बैंक खाता
केंद्रीय सरकार की और से बैंक खाता खुलवाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इस राहत के तहत बैंक खाता खुलवाने वाला व्यक्ति अपने आधार कार्ड में लिखे पते को महज एक सेल्फ डेक्लरेशन देकर बदलवा सकता है। दरअसल बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य होते हैं। वहीं जो लोग अपने काम के चलते अलग-अलग शहरों में रहा करते हैं। उनको बैंक खाता खुलवाते समय अपने पते को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी दिक्कत को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार प्रवासी आधार कार्ड में दर्ज पते की जगह वर्तमान पते पर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें आधार कार्ड के साथ अपने नए पते का सेल्फ डेक्लरेशन देना होगा।
संशोधन कर किया बदलाव
मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम (Prevention of Money Laundering-Maintenance of Records) में संशोधन कर सरकार की और से ये बदलाव किया गया है। इस बदलाव से प्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि आधार कार्ड का पता वर्तमान के पते से अलग होेने के कारण प्रवासियों का बैंक खाता आसानी से नहीं खुल पाता था और बैंक खाता खुलवाने के लिए उन्हें आधार कार्ड पर लिखे पते को बदलवाना पड़ता था। जिसकी प्रक्रिया काफ बड़ी हुआ करती थी। वहीं प्रवासियों की इसी समस्या को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन में ये बदलाव किया है।
केवल बैंक खाते पर ही लागू होगा ये नियम
केंद्रीय सरकार की और से ये साफ कर दिया गया है कि नए पते का सेल्फ डेक्लरेशन का नियम केवल बैंक खाता खुलवाने के समय ही लागू होगा और आधार कार्ड से जुड़े अन्य नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की और से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस नियम को लाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों को बैंक खाता आसानी से खुलवाने की सहुलियत देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का है। क्योंकि पहले के नियमों के तहत कई लोग अपना बैंक खाता नहीं खुलवा पा रहे थे।
काफी समय से हो रही थी मांग
पता बदलने से संबंधित नियम को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी और इसी मांग को देखते हुए सरकार ने इस नियम में ये बदलवा किया है। संशोधन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बैंक खाता खुलवाते समय आधार में लिखे गए पते से अलग कोई पता देना चाहता है तो वो ऐसा आसानी से कर सकता है।
क्या होता है सेल्फ डेक्लरेशन
सेल्फ डेक्लरेशन के तहत आप एक कागज पर अपने नए पते को खुद से लिखकर बैंक को दे सकते हैं। इस पते का KYC बैंक की और से किया जाता है। KYC के लिए आपको किराया समझौता (rent agreement) या पते से जुड़े कोई भी दस्तावेज देने पड़ता हैं।