दिल्ली की सड़क पर सरेआम इस लड़की ने दिखाया हाईवोल्टेज ड्रामा, फिर बचाया हजारों का चालान
दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सहित पूरे देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है। जिसमें लोगों को हजार-पांच सौ नहीं बल्कि हजारों में चालान भरना होगा। इस चालान की शुरुआत 10 हजार से शुरु है जो लाखों में लग सकता है। अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी एक नया मामला सामने आया है जब ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर दिल्ली पुलिस ने रोका तो लड़की ने बेबाकी से सब संभाल लिया। सड़क पर सरेआम इस लड़की ने दिखाया हाईवोल्टेज ड्रामा, फिर जो हुआ वो कमाल था।
सड़क पर सरेआम इस लड़की ने दिखाया हाईवोल्टेज ड्रामा
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला ने ट्रैफिक पुलिस के सामने मैलो ड्रामा किया और बेबाकी से पुलिस के सामने अपनी बात रख रही थी। वीडियो में साफ दिखाया गया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद ये स्कूटी सवाल लड़की चालान काटने पर ट्रैफिक पुलिसर्मी को हेलमेट फेंक कर मारने और खुद की जान देने की धमकी देने लगी। वीडियो के मुताबिक, इस लड़की ने गुस्से में अपना हेलमेट सड़क पर फेंक दिया और रो-रोकर आत्महत्या की धमकी देने लगी। लगातार बहस के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा था और वो महिला पुलिसकर्मियों के साथ बहस किए जा रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सितंबर से देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था और इसके बाद से नए नियम के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर काफी ज्यादा जुर्माना लगने लगा है। दिल्ली में एक ट्रक का 2 लाख 500 रुपये चालान है और तो वहीं हरियाणवी रेवाड़ी में 1.16 लाख रुपये चालान लगाने का आदेश आया है।
रविवार को एक दूसरा मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली के रहने वाले सार्क देब ने यूपी ट्रैफिक पुलिस की अजब चूक हो गई है। सार्क देब के मुताबिक, यूपी पुलिस ने उनकी ऑल्टो कार का चालान इसलिए काट दिया क्योंकि वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जा रही थी जबकि सच्चाई ये थी कि ऑल्टो कार इतनी तेज गति से नहीं चलती है। दरअसल यूपी ट्रैफिक पुलिस ने मारुति बलेनो का ओवर स्पीड चालान किया गया है। चालान की प्रक्रिया के दौरान गाड़ी का नंबर भरने में गलती होने के कारण यह चालान मारुति ऑल्टो कार के मालिक सार्क देब के पास चला गया। अब इसे लेर दिल्ली के ऑल्टो मालिक ने यूपी ट्रैफिक पुलिस को उसकी गलती का अहसास हुआ।
नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान कटेगा जो पहले सिर्फ 500 रुपये था।
अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। - वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान किया जा सकता है।
- नए नियमों के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
- अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटेगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये कर दिया गया है।
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा।
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगाया जाएगा।
- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर किया गया है।
- दुपहिया वाहन को ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान हो गया है।
- बिना इंश्योरेंस पेपर के ड्राइविंग करने पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
- इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा