अगर आप भी भारी-भरकम चालान से डरे हुए हैं तो घबराएं नहीं, मात्र इतने रुपये में कर दें रद्द
मोदी सरकार ने कई सारे फैसलों के बीच अपनी जगह बनाई लेकिन जब चालान वाला कानून बना तो लोगों में गुस्सा भर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 हजार से नीचे कोई भी चालान नहीं है। हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अगर आप इन परेशानियों से थोड़ा निकलना चाहते हैं तो आपको ये ट्रिक आजमानी चाहिए। अगर आप भी भारी-भरकम चालान से डरे हुए हैं तो घबराएं नहीं, जानिए ये खास खबर।
अगर आप भी भारी-भरकम चालान से डरे हुए हैं तो घबराएं नहीं
जब से नया मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट लागू हुआ है और जब से लोगों को मोटा चालान कटने लगा है। भारी-भरकम चालान कटने से लोगों में दहशत में हैं और अपने कागजात बनवाने के लिए घंटों लाइन लगा रहे हैं। ऐसे में आपको पता चले कि आपका भारी-भरकम चालान सिर्फ 100 रुपये में रद्द हो जाएगा तो आप क्या करेंगे इस बारे में सोचना चाहिए। इस खास नियम के बारे मे वाहन चालकों को जानकारी नहीं होने पर उन्हें परेशानी हो रही है। जी हां, ये सच है कि अबब आप पर चाहे कितना भी भारी चालान हो जाए लेकिन अगर आप 100 रुपये देंगे तो सब रद्द होगा। हालांकि उसके लिए भी एक शर्त है जिसे पूरी करने के बाद ही आपके चालान रद्द हो जाएंगे। हर जुर्म जैसे बिना इंश्योरेंस, बिना आरसी, बिना लाइसेंस, पॉल्यूशन और बिना परमिट के कागज दिखाकर 100-100 रुपये देकर माफ करवा लीजिए।
इन सबमें सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि इसके लिए आपको 15 दिन का समय लग सकता है। इन नियमों की जानकारी ना होने से वाहन चालक कई बार पूरे पैसे लगा दे रहे हैं। चालान होने पर आप संबंधित प्लानिंग ब्रांच में जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट करवाकर चालान माफ करवा सकते हैं, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेट्स चालान होने से पहले बने होने चाहिए। जो वाहन जब्त किए गए हों उनके संबंध में यही प्रक्रिया रखी गई है। प्लानिंग ब्रांच में जाकर जिस भी बिंदु को लेकर चालान हुआ है उसकी जांच करवानी पड़ेगी। अगर आपके वो दस्तावेज पहले से ही बने हैं तो आपका चालान रद्द हो जाएगा और आपके पैसे वापस भी हो सकते हैं।
मोटर वाहन एक्ट में बढ़ा समन शुल्क
- मामूली नियम का उल्लंघन करने पर 300 रुपये
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखाने पर 300 रुपये
- बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के – 1000 रुपये
- ओवरस्पीड से वाहन चलने पर- 2000 रुपये
- बिना लाइसेंस के वाहन चलाना- 2500 रुपये
- बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाया- 5000 रुपये
- वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं- 2000 रुपये
- बिना डीएल वाहन चलाया तो 5000 रुपये
- बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2500रुपये
- दो सवारी है और बिना हेलमेट तो 1000रुपये
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000रुपये
- शराब पीकर वाहन चलाते हुए मिले तो 10000रुपये
- अधिकारी के कहने पर वाहन न रोका तो 2000रुपये