तिहाड़ जेल में इस ख़ास सुविधा की मांग रखी चिदंबरम ने, कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा तिहाड़
आईएनएक्स मीडिया मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और 14 दिनों के लिए पी. चिदंबरम अब तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। गुरुवार को स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम की और से दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चिदंबरम ने न्यायिक हिरासत में ना भेजे जाने की मांग अदालत से की थी।
चिदंबरम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाए जाने के बाद पी. चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और पी. चिदंबरम को 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रखा जाएगा।
अलग कोठरी में रहेंगे चिदंबरम
पी. चिदंबरम की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उन्हें तिहाड़ जेल में अलग कोठरी में रखा जाएगा। इतना ही नहीं पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने कुछ मांग भी रखी है और अदालत से कहा है कि पी. चिदंबरम को उनके साथ उनकी दवाई ले जाने की मंजूरी दी जाए। साथ में ही पी. चिदंबरम को western toilet वाला कमरा दिया जाए। क्योंकि वो दूसरे Toilet का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कपिल सिब्बल की इन मांगों को मान लिया है और पी. चिदंबरम की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उनको स्पेशल कोठरी देने को कहा है।
सीबीआई की मांग का किया था विरोध
पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट में सीबीआई की और से पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का विरोध किया था। लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि चिदंबरम एक ताकतवर नेता हैं और उन्हें आजाद नहीं छोड़ा जा सकता है। वहीं सिब्बल ने सीबीआई की इस बात का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि चिदंबरम ने कभी भी इस मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है और ना ही इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न की है। इसलिए उनकी न्यायिक हिरासत को ना बढाया जाए। हालांकि अदलात ने सीबीआई की और से दी गई सभी दलीलों को मानते हुए पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और अब पी. चिदंबरम को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा।