खुशखबरी : 1 जनवरी से ATM से पैसे निकालने की सीमा होगी खत्म!
नई दिल्ली – केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि रोजाना 25-30 करोड़ नोट छापे जा रहे हैं इसलिए जनवरी से ATM से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाई जा सकती है। गंगवार ने एक इंटरव्यू में कहा कि, “एक सीमा में पैसे निकालने से आ रही परेशानियां 30 दिसंबर से कम हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में लेनदेन में काफी सुधार हुआ है। गंगवार ने आगे कहा कि नोटबंदी की खबर लीक न हो इसके लिए इसकी घोषणा से पहले पर्याप्त मात्रा में नए नोटों की छपाई नहीं की जा सकती थी। Transaction limit from ATM.
फैसला बदलाः पुराने नोट रखने पर नहीं होगी जेल –
इधर, केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए कहा कि अब बैन किए गए नोट रखने पर जेल नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम 10 हजार का जुर्माना लगेगा। सरकार ने इसे लेकर अध्यादेश पारित किया है जिसे जल्द ही राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह नियम 31 दिसंबर से लागू होगा। गौरतलब है कि पहले कहा जा था कि अगर आपके पास 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट पाए जाते हैं, तो आपको जेल हो सकती है और जुर्माना लग सकता है।
नोटबंदी के बाद से बदले कई नियम –
नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार ने नियमों में कई बदलाव किए हैं। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघरों से बदले जा सकते हैं, लेकिन समय सीमा से पहले ही अपना फैसला बदलते हुए नोट बदलने की घोषणा को सरकार ने रद्द कर दिया। कुछ समय तक सरकार ने इन नोटों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप आदि पर चलाए जाने की छूट दी थी, लेकिन बाद में उस पर भी रोक लगा दी। मौजूदा समय में आप पुराने नोटों को सिर्फ बैंक में जमा कर सकते हैं। पुराने नोट न तो कहीं चल सकते हैं और न ही बदले जा सकते हैं।