मोदी सरकार का एक और मास्टरस्ट्रोक! उठाया ऐसा कदम की अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा कालाधन!
नई दिल्ली – मोदी सरकार ने कालेधन पर एक और सख्त कदम उठाते हुए एक अध्यादेश लेकर आयी है जिसके तहत 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है। पुराने नोटों पर इस अध्यादेश को बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा, सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। Ordinance on demonetization.
इस अध्यादेश का नाम है – The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance.
पुराने नोट रखने की सीमा और सजा तय –
नए नियम के तहत 30 दिसंबर के बाद कोई भी व्यक्ति पांच सौ या हजार रुपये के पुराने वाले नोटों के दस हजार मूल्य से ज्यादा नोट नहीं रख पायेगा। अध्यादेश के जरिये सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी को भी समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया गया था। तय तारीख के बाद किसी के पास 500 और 1000 के 10 नोट से ज्यादा पाए गए तो उस पर 50 हजार तक का जुर्माना लग सकता है।
लग सकता है 50 हजार जुर्माना –
इस अध्यादेश के नियमों का उल्लंघन करने पर 50000 रुपये का आर्थिक दंड या जब्त राशि का पांच गुना, जो भी ज्यादा होगा, जुर्माने के तौर पर देना होगा। गौरतलब है कि पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है। लेकिन 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को जमा कराया जा सकता है। सरकार के अध्यादेश के मुताबिक जिसके पास 500 या 1000 के पुराने नोट के 10 नोटों से ज्यादा होंगे उस पर मुकदमा कायम किया जा सकेगा। इसे अब अपराध माना जाएगा।