एरिक्सन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया अनिल अंबानी को दोषी, लगाया 453 करोड़ रुपये का जुर्माना
रिलायंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. रिलायंस कम्युनिकेशन और एरिक्सन मामले में अनिल अंबानी दोषी पाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और और दो अन्य डायरेक्टर्स को एरिक्सन मामले में कोर्ट की अवमामना का दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के साथ दोनों निदेशकों को आदेश दिया है कि वह 4 हफ़्तों के अंदर 453 करोड़ का जुर्माना भरें. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है. चार हफ़्तों के भीतर 453 करोड़ जमा न करने पर वह 3 महीने के लिए जेल जा सकते हैं.
कोर्ट ने कहा- मंशा बकाया रकम का भुगतान करने की नहीं थी
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर वह एक महीने में बताई गयी राशि का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो तीनों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा और उन्हें एक महीने की अधिक सजा काटनी होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, ‘रिलायंस की तीनों कंपनियों की मंशा बकाया रकम का भुगतान करने की नहीं थी. इसलिए यह अदालत का अपमान है”. इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रिलायंस की बिना शर्त माफी स्वीकार नहीं की जायेगी. बता दें कि जस्टिस आर एफ नरीमन और विनीत सरन की बेंच ने इस मामले में 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दायर की थी अवमानना की याचिका
बता दें, एरिक्सन ने अनिल अंबानी, रिलायंस टेलिकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयर पर्सन छाया वीरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमामना की याचिका दायर की थी. आरकॉम से 23 अक्टूबर 2018 को कोर्ट ने कहा था कि वह बकाया राशि का भुगतान 15 दिसंबर 2018 तक कर दें. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पूरा कर्ज 12 फीसद ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा.
ADAG के शेयर हुए धराशायी
अनिल अंबानी समूह की अन्य कंपनियों पर भी कोर्ट के इस फैसले का असर हुआ है. इस फैसले के बाद बीएसई में रिलायंस कैपिटल के शेयर में करीब 9 फीसद की गिरावट आ गयी है. वहीं, आरपावर का शेयर करीब 1 फीसद तक गिर गया है. इसके अलावा, रिलायंस इन्फ्रा का शेयर करीब 6 फीसद से अधिक तक टूट चुका है और रिलायंस नैवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का शेयर करीब 5 फीसद की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है.
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