डिजिटल लेनदेन में हुई धोखाधड़ी पर होगी तुरंत कार्रवाई, जाने कैसे कर सकते हैं आप शिकायत?
डिजिटल इंडिया के ज़माने हर कोई नेट बैंकिंग या अन्य मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहा है। जी हां, अगर आप भी एटीएम, मोबाइल बैंकिंग या फिर किसी ऐप के जरिए पैसों को ट्रांसफर करते हैं, तो ज़रा संभल के। इस तरह से पैसा भेजना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा इसमें फ्रॉड की आशंका भी रहती है, ऐसे में आपको थोड़ा सा संभल कर पैसों का लेन देन करना चाहिए। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के ज़रिए कई तरह के फ्रॉड होते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा एकाउंट खाली हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस लेख में आपके लिए क्या खास है?
अगर आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के ज़रिए धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं, तो आपको एक्शन ज़रूर लें, ताकि इस मामले को जड़ से खत्म किया जा सके। हालांकि, अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नया कदम उठाया है। और आरबीआई के इस कदम से आप तुरंत अपने साथ हुए धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपको न्याय मिल सके। बता दें कि आप इसकी शिकायत सीधे लोकपाल से कर सकते हैं। तो जानते हैं कि आखिर कैसे काम करेगा आरबीआई का यह नया कदम।
डिजिटल लोकपाल का हुआ गठन
देश के इतिहास में पहली बार डिजिटल लोकपाल का गठन किया गया है। इसके तहत आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के ज़रिए होने वाली धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल लोकपाल के तहत आप साइबर क्राइम से जुड़े किसी भी तरह के धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके तहत लोकपाल आपकी समस्या पर कार्रवाई करना शुरू करेगा। इसके तहत आपको न्याय मिलेगा। यह कदम देशभर में बढ़कर साइबर क्राइम को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि लोग विश्वास के साथ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सके।
तुरंत होगी शिकायत दर्ज
डिजिटल लेनदेन में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है और इसके तहत आपकी शिकायत तुरंत दर्ज होगी और इसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें कि डिजिटल लेनदेन में हुए धोखाधड़ी के खिलाफ यदि आप शिकायत दर्ज कराते हैं, तो डिजिटल लोकपाल तुरंत आपकी समस्या पर कार्रवाई करनी शुरू कर देगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपका मामला निपटाया जा सके और आपको न्याय मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि लोकपाल कार्यालय बैंकिंग लोकपाल के मौजूदा 21 कार्यालयों से कार्य करेंगे और अपने-अपने क्षेत्र के मामले को देखेंगे।
कैसे कर सकते हैं शिकायत?
बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आरबीआई ने एक फॉर्म जारी किया है, जोकि आपको बैंक या फिर ऑनलाइन मिल सकता है। इस फॉर्म अपने नजदीकी लोकपाल का नाम और उस बैंक का नाम भरना होगा, जिसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है। इसके अलावा फॉर्म में आपके साथ कैसे धोखाधड़ी हुई है, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखना होगा। साथ ही आपको नाम व पता, फोन नंबर, ई-मेल आदि भी देना होगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोकपाल आपसे संपर्क कर सके।