सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कल से अब बैंक में जमा नहीं होंगे पुराने नोट !
नई दिल्ली – अगर आपके पास बड़ी मात्रा में पुराने नोट हैं और आप बैंक खाते में जमा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही निराशाजनक ख़बर है। वित्त मंत्रालय की ओर से 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंक में जमा करवाने को लेकर नई शर्त निर्धारित कि गई है। सरकार के ताज़ा शर्त के मुताबिक 30 दिसंबर तक कोई भी खाताधारक अपने खाते में 5000 से ज्यादा रकम एक बार ही जमा कर सकता है। ध्यान दें कि इससे कम की रकम को जमा करने पर यह शर्त लागू नहीं होगी। इस नए फैसले के मुताबिक अगर आपके पास 5000 से ज्यादा रुपये है तो आप अब एक बार में ही उसे जमा करा सकते हैं। Deposit limit on account.
सरकार का ये फैसला आज से ही लागू –
सरकार ने अपने नोटिफिकिशन में 5000 से ज्यादा की रकम जमा करने की सीमा तय की है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन लोगों पर शिंकजा कसेगा जिनके पास बड़ी मात्रा में पैसे हैं और वो एक बार में 50 हज़ार से कम की रकम जमा कर रहे थे, ताकि पैन नंबर न देना पड़े और सरकार की आंख में धूल झोंक सकें। लेकिन सरकार के इस फैसले से अब ये होगा कि अगले 30 दिसंबर तक वो सिर्फ एक बार ही अपने खाते में 5000 से ज्यादा की रकम जमा कर पाएंगे।
राजनीतिक दलों को नोटबंदी के नियमों में छूट नहीं –
गौरतलब है कि इससे पहले जेटली ने कहा था कि राजनीतिक दलों को नोटबंदी और 15 दिसंबर को लागू आयकर संशोधन अधिनियम 2016 के बाद कोई छूट हासिल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर, 2016 से लागू हुए संशोधित टैक्स अधिनियम के तहत भी ऐसी कोई छूट नहीं है। राजनीतिक दल पुराने 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि अब ये कानूनी करेंसी नहीं हैं। शनिवार को एक बयान में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 के तहत राजनीतिक दलों को अपने ऑडिट किए हुए बही-खातों, आय और व्यय ब्योरा और बैलेंस शीट पेश करना होता है।