सावधान! अपने अकाउंट में ‘कालाधन’जमा कराना पड़ेगा महंगा, ऐसे रखी जा रही है नज़र…
नई दिल्ली – नोटबंदी के दौरान यदि आपने अपने बैंक खाते में 500 और 1000 रुपये का इस्तेमाल करते हुए 2.5 लाख रुपये से अधिक जमा किया है तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। केन्द्र सरकार के नए नियमों के तहत अब 2.5 लाख रुपये से कम रकम भी आपने जमा की है तो मुसीबत आपके गले पड़ना तय है। Government warns black money holders.
काले धन को सफेद करने में हो रहा है दूसरों के अकाउंट का इस्तेमाल –
सरकार को रिपोर्ट मिली है कि कुछ लोग अपने काले धन को सफेद करने के लिए दूसरों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो ऐसा करने के लिए अकाउंट होल्डर को पैसा भी दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इस मामले को लेकर आम जनता को सतर्क किया है।
आपको बता दें की सरकार ने पहले ही पैन को लेकर नियम में बदलाव किया है जिससे लोग 50 हजार रुपए तक बिना पैन के डिपॉजिट करने के नियम का दुरूपयोग न कर सकें। अब अगर किसी के अकाउंट में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच कई बार में 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक राशि जमा होती है तो उसे अपना पैन नंबर देना होगा। जिससे अपने खाते में कालाधन जमा करने वालों पर नज़र रखी जा सकती है।
ऐसे पकड़े जाएंगे अकाउंट में ब्लैक मनी होल्डर –
ऐसी रिपोर्टें हैं कि लोग अपने कालेधन को सफेद करने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खातों के इस तरह के दुरुपयोग के लिए खाताधारक को कमीशन आदि देने की भी खबरें आ रही हैं। आयकर विभाग के अनुसार लोगों का शायद यह मानना है कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान 2.50 लाख रुपये तक की जमाओं के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बारे में मंत्रालय ने कहा है कि, ‘अगर यह साबित हो जाता कि कि खाते में जमा राशि खातेधारक की नहीं थी और खाताधारक ने अपने खाते का दुरुपयोग करने की अनुमति दी है तो आयकर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगेगा।’
नए कानून के तहत संदिग्धों पर रखी जाएगी नज़र –
सरकार सिर्फ संदिग्ध बैंक डिपॉजिट पर नज़र रखने की योजना बना रही है। पिछले महीने आयकर अधिनियम की धारा 115BBE में संशोधन वाला बिल पास किया था जिसमें इस फॉर्मूले के तहत अब आपको 40 फीसदी टैक्स (टैक्स और पेनाल्टी) देना होगा। टैक्स की कुल रकम पर 33 फीसदी सरचार्ज भी लगाया जाएगा। इन दोनों को जोड़कर मोटे तौर पर आपको लगभग 50 फीसदी तक के कालेधन पर टैक्स, पेनाल्टी और सरचार्ज देना होगा।
वहीं, जो लोग नोटबंदी प्रक्रिया के दौरान स्वत: अघोषित आय का खुलासा नहीं करते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं पर 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनाल्टी लगाई जाएगी।