जान लीजिए ये 7 नए नियम जो आज से हो रहे हैं लागू, कितना पड़ेगा आप पर असर
आज अक्टूबर महीने के पहले दिन से ही देश में सरकार द्वारा कई तरह के नियमों जैसे की गैस सिलेंडर के दाम में कमी या बढ़ोतरी या टेलीकॉम सैक्टर से जुड़े नियम आदि में कई बदलाव किया जा रहा है जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। आपको बता दें की आज 1 अक्टूबर यानी की सोमवार से छोटे बड़े कई तरह के क्षेत्रों में तरह के बदलाव होने जा रहे है हैं जिसका आम जनता के जीवन पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर पड़ सकता है, तो चलिये जानते है कौन कौन से हैं वो नियम जो आज से हमारे लिए बदल जाएंगे।
7 नियम या बदलाव आज 1 अक्बटूर से हो रहे हैं लागू :
1. एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा TDS प्रोविजंस का अनाया नियम
आपकी जानकारी के लिए बता दें की GST यानी की गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स कानून के तहत TDS ( Tax Deducted at Source ) तथा TCS ( Tax Collected at Source ) के प्रोविजेंस आज 1 अक्टूबर से अगुआ हो जाएंगे। बता दें की इस नियम के अनुसार तमाम नोटिफाइड एंटिटीज को अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स और सर्विसेस की सप्लाई पर 1 प्रतिशत TDS इक्कठा करना अनिवार्य हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ राज्यों को भी अब राज्य कानूनों के तहत 1 प्रतिशत TDS लगाना होगा।
२. सुकन्या समृद्धि, NSC, PPF और KVP पर मिलेगा पहले से ज्यादा ब्याज
बता दें की मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर नियम में हुए बदलाव के बाद से ब्याज दरें बढ़ा दी गयी हैं जो आज एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा। नियमों में हुए इस बदलाव के बाद अब सुकन्या समृद्धि योजना, TD (टाइम डिपॉजिट), RD (रेकरिंग डिपोजिट), सीनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, PPF, किसान विकास पत्र आदि स्कीमों पर पहले की अपेक्षा अब 0.40 प्रतिशत तक ज्यादा ब्याज मिलेगा।
3. एलपीजी और सीएनजी भी हो जाएगी महंगी
लागू हो रहे नियम में हमारे रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस जिसपर हम सबसिडी का लाभ भी लेते हैं आज 1 अक्टूबर से लागू हुए नए नियम के तहत 2.89 रुपए महंगा हो जाएगा। बताते चलें की देश की राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमतों में तकरीबन 59 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें की राजधानी में सीएनजी की कीमत में भी कुछ इजाफा किया गया है। फिलहाल आपको बताते चलें की सीएनजी की कीमत में 1.70 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है जिसके बाद अब सीएनजी की बढ़कर कीमत 44.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।
4. PNB से कर्ज लेना हो जाएगा महंगा
यदि आप बैंक से किसी तरह का कर्ज या लोन आदि लेते हैं तो आपको बता दें की नए नियमों के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक ने छोटी और लंबी अवधि के कर्ज पर MCLR दरों में इजाफा किया है जिसके बाद पीएनबी से Auto और Personal लोन लेना महंगा हो जाएगा। पीएनबी MCLR में 0.2 प्रतिशत तक इजाफा किया है।
5. कॉल ड्रॉप पर लगेगा टेलीकॉम कंपनी पर जुर्माना
आपने अक्सर ही यह समस्या महसूस की होगी की फोन पर बात करते वक़्त कई बार आपकी कॉल अपने आप ही कट जाती ही या कॉल लगाते वक़्त कहीं और कनैक्ट हो जाती है। अब आपको बता दें की आज से लागू हो रहे नियम के बाद से अगर ऐसा हुआ यानी की कॉल ड्रॉप की समस्या आयी तो मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। आपको यह भी बता दें की कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर 2010 के बाद पहली बार इस तरह का बदलाव किया जा रहा है।
6. वीजा समाप्त होने पर सीधा घर भेजे देगा अमेरिका
आपको यह भी बताते चलें की 1 अक्टूबर से देश में नियमो में हो रहे बलदाव के साथ साथ अमेरिका भी एक नए नियम को अमल में ला रहा है जो भारत और उसके नागरिकों से जुड़ा है जो अमेरिका में बसे हैं। बता दें की इस नियम के तहत अमेरिका सोमवार से उन तमाम विदेशियों को वापस भेजना शुरू कर देगा, जिनकी अमेरिका में रहने की वैध अवधि यानि की वीजा समाप्त हो चुका है।
7. ई-कॉमर्स कंपनियों को काटना होगा TCS
सरकार द्वारा लागू इन सभी तमाम नियमों के अंतर्गत अब ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले 1 फीसदी TCS की कटौती करनी होगी। इसके साथ ही जहां-जहां उसके सप्लायर मौजूद हैं, GST सिस्टम के तहत TCS के कलेक्शन के लिए उन सभी राज्यों में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही उन सभी विदेशी कंपनियों को भी यह रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए उन्हे एक ‘एजेंट’ भी नियुक्त करना होगा जिस बात की जानकारी CBIC ( सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ) ने दी है।