कटे-फटे नोटों को वापस लेने पर RBI ने बदले अपने नियम, जानिए क्या हैं नए नियम
नई दिल्ली: अक्सर कई बार आपको भी कुछ नोट ऐसे मिलते होंगे जो थोड़े कटे-फटे होते हैं, जिन्हें दुकानदार लेने से इनकार कर देता है। ऐसे में समझ में नहीं आता है कि अब इन नोटों का क्या किया जाए। पहले यह नियम था कि कटे-फटे नोटों को व्यक्ति बैंक में बदल सकता है। लेकिन RBI ने कटे-फटे नोटों को बदलवाने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (नोट रिफ़ंड) नियम, 2009 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। आपको बता दें इन प्रावधानों को 6 सितम्बर से अमल में ला दिया गया है।
RBI कार्यालयों और नामित बैंक शाखाओं में बदल सकते हैं नोट
यह संशोधन इसलिए किए गए हैं ताकि महात्मा गांधी सिरीज़ के नए नोटों को जारी करने के बाद लोग नोटों को आसानी से बदल सकें। आप तो जानते ही हैं कि RBI की तरफ़ से जारी किए हे नोट पहले की तुलना में आकार में छोटे हैं। बता दें नोट बदलने का क़ानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले के ही कटे-फटे या गंदे नोट बदलने की इजाज़त थी। नियमों के अनुसार, नोट की स्थिति के आधार पर देशभर में आरबीआई कार्यालयों और नामित बैंक शाखाओं में विकृत या दोषपूर्ण नोट बदलवा सकते हैं।
नए नोट नहीं आते आरबीआई नोट रिफ़ंड रूल 2009 के अंतर्गत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवम्बर 2016 में नोटबंद के बाद 2000, 500, 200 और 10 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। लेकिन जारी किए गए नए नोटों की साइज़ में अंतर होने की वजह से ये नए नोट आरबीआई के नोट रिफ़ंड रूल 2009 के अंतर्गत नहीं आते थे। RBI की तरफ़ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि, 50 रुपए या उससे ज़्यादा मूल्य के कटे-फटे नोटो को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। बदले हुए नियमों के अनुसार अगर नोट 40 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सों में बँटे होंगे तो उन स्थितियों में पूरा रिफ़ंड मिलेगा।
वहीं आरबीआई ने 2000 रुपए के कटे-फटे नोटों पर मौजूदा नियमों में भी संशोधन किया है। आपको बता दें 50 रुपए, 100 रुपए, और 500 रुपए के पुराने कटे-फटे नोट की पूर्ण वापसी (बराबर मूल्यों में) के लिए यह ज़रूरी होगा कि आपका नोट दो हिस्सों में बँटा हो। जिसमें से एक हिस्सा पूरे नोट का 40 प्रतिशत या उससे ज़्यादा का क्षेत्र कवर करता हो। आसान शब्दों में कहा जाए तो 50 रुपए और इससे अधिक मूल्य के कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए हर टुकड़े का क्षेत्र, अलग-अलग, उस मूल्य के नोट के कुल क्षेत्र का कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।
44 प्रतिशत हिस्सा लौटाने पर मिलेगी आधी क़ीमत
2000 रुपए के पुराने कटे-फटे नोट की कंडीशन के आधार पर तय होगा कि आपको इसका पूरा रिफ़ंड मिलेगा या कुछ पैसे काटकर दिए जाएँगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 हज़ार के नोट की पूरी क़ीमत के लिए ग्राहक को नोट के वास्तविक आकार का कम से कम 88 प्रतिशत हिस्सा देना होगा। 44 प्रतिशत हिस्सा लौटाने पर नोट की आधी क़ीमत मिलेगी। अगर आपका भी कोई नोट इस तरह से फटा हो तो आप भी RBI के नए नियमों के अनुसार अपना नोट को बदल सकते हैं।