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लाभ का पद मामला: केजरीवाल के 20 विधायकों के किस्मत का फैसला आज

दिल्ली सरकार की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गई थी, उस पर आज फैसला आने वाला है। बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद ही इस मामले पर फैसला लिया जाएगा, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या दिल्ली के 20 विधायकोंं की किस्मत बदल जाएगी या फिर वो आयोग्य ही रहेंगे। आइये जानते हैं कि हमारे इस रिपोर्ट में क्या खास है?

लाभ का पद मामले में केजरीवाल के 20 विधायकों पर खतरे की घंटी घूम रही है, ऐसे में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। याद दिला दें कि चुनाव आयोग ने जब 20 विधायको को आयोग्य ठहरा दिया तब राष्ट्रपति को मुहर लगानी बाकि थी, ऐसे में राष्ट्रपति कोविंद ने भी इस पर मुहर लगा थी, लेकिन इन सबको बीच केजरीवाल पार्टी हाईकोर्ट में चली गई, जिसके बाद दिल्ली में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और तो और मामला कोर्ट में भी चला गया।

चुनाव आयोग ने केजरीवाल के 20 विधायकों को लाभ के पद मामले में दोषी पाया था, तो केजरीवाल पार्टी का कहना था कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी, और एकतरफा फैसला सुना दिया, जिसकी वजह से मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले की पूरी तरह से सुनवाई होगी, उसके बाद ही इस फैसले पर आगे की कोई प्रक्रिया होगी। बता दें कि उस समय दिल्ली में उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया दिया था।

केजरीवाल विधायकों की मांग है कि इस मामले की नये सिरे से सुनवाई हो, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके पक्ष की बात नहीं सुनी, ऐसे में कोर्ट में विधायक और चुनाव आयोग की दलीले हो चुकी है। आज बस फैसला आना बाकि है। बता दें कि यह फैसला दोपहर 2:00 बजे के बाद आ सकता है, ऐसे में दिल्ली के 20 विधायकोंं की सांसे अटकी हुई है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है।

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