लाभ का पद मामला: हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को किया तलब, उपचुनाव पर अभी रोक
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है। जी हां, लाभ का पद मामलें में केजरीवाल के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, आइये जानते हैं कि अब तक इसे मामलें में क्या क्या हुआ?
दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के अयोग्य विधायकों के मामलें में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को तलब किया है। याद दिला दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने सिफारिश पर अपनी मुहर भी लगा थी, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट ने मंगलवार को मामलें में चुनाव आयोग को तलब किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से उसके इस फैसले के सभी पहलुओं का जिक्र करते हुए एक विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल जवाब भी किया। बता दें कि कोर्ट अब इस मामले की 7 फरवरी को सुनवाई करेगा, जिसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिर दिल्ली में उपचुनाव कब होंगे?
आम आदमी पार्टी के 20 अयोग्य विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उन्हें आयोग्य घोषित किए जाने वाले नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी, जिसके बाद से ही यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस केस को डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया था, इसके साथ ही चुनाव आयोग को उपचुनाव की तारीखों को घोषित न करने के लिए अंतरिम आदेश भी दिया है। बीते कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही है कि दिल्ली में जल्द ही उपचुनाव होंगे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस चुनाव की तारीखों को घोषित न करने का आदेश दिया है। बता दें कि केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि अगर उन्हे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जिसकी वजह से दिल्ली चुनावी मझधार में फंसी हुई है।